भतीजी की हत्या मामले में दो चाचा और चाची को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया

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दानापुर कोर्ट ने जमीन विवाद में भतीजी की हत्या करने के दोषी दो चाचा और चाची को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Patna News : दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी उमेश सिंह, उसकी पत्नी पूजा देवी और अशोक सिंह पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गुरुवार को अदालत ने मामले में सजा सुनायी.

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घर के दरवाजे पर बैठकर पढ़ रही थी युवती

मामला मनेर थाना क्षेत्र के नया टोला रामपुर गांव का है. प्रभारी एपीपी रामकेश्वर प्रसाद ने बताया कि तारा देवी ने मनेर थाने में अपनी पुत्री पूजा कुमारी की हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार, 23 दिसंबर 2014 को शाम करीब चार बजे पूजा कुमारी अपने घर के दरवाजे पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी.

हाथ पकड़ा और ईंट से सिर पर किया वार

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जमीन विवाद को लेकर अशोक सिंह, उमेश सिंह और उसकी पत्नी पूजा देवी वहां पहुंचे और पूजा कुमारी का हाथ पकड़ लिया. इसके बाद तीनों ने उसके साथ मारपीट की और ईंट से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी.

दो आरोपी मौके पर पकड़े गए, एक हुआ था फरार

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उमेश सिंह और पूजा देवी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया था. वहीं, अशोक सिंह मौके से फरार हो गया था. बाद में पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की.

साक्ष्यों के आधार पर तीनों दोषी करार

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अशोक सिंह, उमेश सिंह और पूजा देवी को हत्या का दोषी माना. इसके बाद तीनों को आजीवन सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी.

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