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बिहार पंचायत चुनाव में सरकारी कर्मी बने काउंटिंग एजेंट तो होगी जेल, जानें इलेक्शन में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार

बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव(Bihar Panchayat Election 2021) होना है. निर्वाचन आयोग से लेकर उम्मीदवार तक अपनी तैयारी में लग चुके हैं. वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है. पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ हो लेकिन चुनाव आयोग लगातार निर्देशों को जारी कर प्रत्याशियों के मनमानी पर लगाम लगा रही है. आयोग ने नई गाइडलाइन्स भी जारी कर दी है जिसमें ये बताया गया है कि उम्मीदवारों को इस चुनाव में किस गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी और किन चीजों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.

बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव(Bihar Panchayat Election 2021) होना है. निर्वाचन आयोग से लेकर उम्मीदवार तक अपनी तैयारी में लग चुके हैं. वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है. पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ हो लेकिन चुनाव आयोग लगातार निर्देशों को जारी कर प्रत्याशियों के मनमानी पर लगाम लगा रही है. आयोग ने नई गाइडलाइन्स भी जारी कर दी है जिसमें ये बताया गया है कि उम्मीदवारों को इस चुनाव में किस गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी और किन चीजों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर मतगणना हस्तपुस्तिका जारी कर दी है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी सेवक किसी भी उम्मीदवार का काउंटिंग एजेंट नहीं हो सकता है. यदि कोई सरकारी सेवक इस प्रकार का काम करता है तो वह ऐसे करावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा.

आयोग ने काउंटिंग एजेंटों के लिए अर्हताएं भी निर्धारित की हैं. इसमें कहा गया है कि प्रत्याशी वैसे लोगों को अपना काउंटिंग एजेंट बनाएं जो यथासंभव प्रौढ़ और अनुशासित व्यक्ति हों. उनकी नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा की जायेगी. मतगणना एजेंट की नियुक्ति काउंटिंग के तीन दिनपहले संध्या पांच बजे तक निर्वाची पदाधिकारी को भेज देनी है.

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वहीं 101 पन्ने के गाइलाइन्स में चुनाव आयोग ने यह भी स्पस्ट कर दिया है कि किस पद के उम्मीदवार इस चुनाव में कितनी अधिकतम राशि खर्च कर सकेंगे.निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. वहीं मुखिया और सरपंच उम्मीदवार को 40 हजार रुपये खर्च करने की छूट मिली है. पंचायत समिति सदस्य 30 हजार तो वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20 हजार रुपये खर्च करने की छूट दी गई है.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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