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सीआरपीएफ के जवानों की हत्या में पांच माओवादियों को फांसी

2014 में हुए लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर जा रहे केंद्रीय सुरक्षा बल (सीआरपीएफ)के हवलदार सोमे गौरा एवं रवींद्र राय की हत्या के मामले में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने गुरुवार को पांच माओवादियों को फांसी की सजा सुनायी है. इस मामले में मन्नु कोड़ा, बानो कोड़ा, रत्तू कोड़ा, अधिकलाल […]

2014 में हुए लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर जा रहे केंद्रीय सुरक्षा बल (सीआरपीएफ)के हवलदार सोमे गौरा एवं रवींद्र राय की हत्या के मामले में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने गुरुवार को पांच माओवादियों को फांसी की सजा सुनायी है. इस मामले में मन्नु कोड़ा, बानो कोड़ा, रत्तू कोड़ा, अधिकलाल पंडित एवं विपिन मंडल को सजा-ए-मौत (फांसी)की सजा सुनायी गयी है. सभी प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य हैं.
इस मामले में सुनवाई के दौरान सत्रवाद संख्या 319/15 में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर लखीसराय जिले के बरमसिया निवासी मन्नू कोड़ा एवं बानो कोड़ा, जमुई जिले के लक्ष्मीपुर चौकिया निवासी रत्तू कोड़ा, मुंगेर जिले के खड़गपुर थाना क्षेत्र के अधिकलाल पंडित एवं घुघलाडीह के विपिन मंडल को भा.द.वि की धारा 302, 307, 341, 353, 147, 148 एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के तहत दोषी पाया.
क्या था मामला : 10 अप्रैल, 2014 को जमुई संसदीय क्षेत्र के मतदान के दिन सीआरपीएफ के जवान भीमबांध कैंप से चुनाव कराने के लिए निकल रहे थे. इसी दौरान गंगटा जंगल के सवा लाख बाबा स्थान के समीप 50-60 भाकपा माओवादी के सदस्यों ने बारूदी सुरंग विस्फोट किया था.

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