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अमीन बहाली में अनुभव पर भी अंक
राज्य कैिबनेट के फैसले : नौ प्रस्तावों पर लगी मुहर पटना : राज्य सरकार ने अमीनों की बहाली के नियम-कायदों में अहम बदलाव किया है. इसके तहत अब अमीनों की बहाली के िलए परीक्षा राज्य कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद दोनों की ओर से ली जायेगी. पहले सिर्फ बीएसएससी से ही […]
राज्य कैिबनेट के फैसले : नौ प्रस्तावों पर लगी मुहर
पटना : राज्य सरकार ने अमीनों की बहाली के नियम-कायदों में अहम बदलाव किया है. इसके तहत अब अमीनों की बहाली के िलए परीक्षा राज्य कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद दोनों की ओर से ली जायेगी. पहले सिर्फ बीएसएससी से ही इसकी बहाली होती थी.
मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल नौ मामलों पर सहमति बनी. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि अमीनों की बहाली में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अलावा अनुभवों के आधार पर भी अलग से अंक दिये जायेंगे यानी बहाली में अनुभव के अंक महत्वपूर्ण होंगे.
दोनों को जोड़ने के बाद ही मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी. इसके अलावा जितने रिक्त पदों की वैकेंसी निकाली जायेगी, उससे 10 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जायेगा. इसके बाद जैसे अमीनों के पद खाली होते जायेंगे, वैसे-वैसे इन शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा लेकर इन्हें बहाल किया जायेगा.
हर बार नये सिरे से रिक्तियां निकाल कर आवेदन भरवाने की फजीहत नहीं रहेगी. इसके अलावा कैबिनेट में राज्य में सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालयों) अधिकारी एवं कर्मचारी (भरती, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2017 को भी मंजूरी दी गयी. इसके तहत सिविल कोर्ट के प्रशासन के सफल संचालन के लिए कई अहम संशोधन किये गये हैं.
पुलिस आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत बकाये योजनाओं के लिए 25 करोड़ 62 लाख केंद्रांश की तुलना में 17 करोड़ राज्यांश जारी किया गया है. इसके अलावा नयी योजना के लिए केंद्र की तरफ से मिलनेवाली 42 करोड़ 70 लाख की राशि में केंद्र ने अब तक 14 करोड़ 24 लाख जारी किये हैं.
इसकी तुलना में राज्य सरकार ने 10 करोड़ 97 लाख जारी किये हैं. इस तरह कुल 25 करोड़ 21 लाख रुपये की योजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत की गयी है. इन रुपये की मदद से नये थाना भवन, हथियार, सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्य पुलिस महकमा में कराये जायेंगे.
अन्य अहम निर्णय
– – भवन निर्माण विभाग में वास्तुविदों के सात रिक्त पदों को भरने के लिए संविदा पर होगी इनकी तैनाती.
– जहानाबाद जिले में मंडई वीयर और उससे निकलने वाली दायीं एवं बायीं मुख्य नहर प्रणाली को विकसित करने के लिए 232 करोड़ जारी.
– बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में अहम संशोधन किये गये हैं. इसके तहत राज्य और जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी की गयी है. जिला फोरम के सदस्यों को 30 हजार और राज्य फोरम के सदस्यों को 40 हजार प्रति महीने का मानदेय मिलेगा. पहले इनका मानदेय 15 और 20 हजार था. राज्य और जिला फोरम में सदस्यों की संख्या दो-दो होती है.
– जो डॉक्टर 62 वर्ष की उम्र में 28 जनवरी से 22 दिसंबर 2011 के बीच सेवानिवृत्त हो गये हैं, उन्हें भी 65 की उम्र तक का सेवा लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई विपरीत फैसला सुना दिया, तो इन्हें भुगतान की गयी सभी राशि की वसूल की जायेगी.
– विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार बाजार से 19,497 करोड़ कर्ज लेगी.
पटना. राज्य के हाइ और प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों के नियोजन के लिए तीसरी बार शेड्यूल जारी होगा. दो बार शेडयूल जारी होने के बाद भी करीब 10 हजार पद खाली रह गये हैं.
इसी महीने शिक्षक नियोजन के लिए विभाग शेड्यूल जारी करेगा. राज्य के हाइ और प्लस टू स्कलों में गणित, अंगरेजी और विज्ञान विषयों में शिक्षकों की काफी कमी है. तय मानक के अनुसार 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन राज्य में अभी ग्रामीण क्षेत्र में 70 से 80 बच्चों पर एक शिक्षक और शहरी क्षेत्र में औसतन 50 से 60 बच्चों पर एक शिक्षक हैं.
विभागीय सूत्रों के अनुसार हाइ व प्लस टू स्कूलों में 20 हजार शिक्षकों के पद खाली थे. इसको भरने के लिए दो बार शेड्यूल जारी हुआ. इसके बाद भी आधी सीटें खाली रह गयी हैं. पिछले सप्ताह विभाग में इसको लेकर समीक्षा हुई थी, जिसमें यह बात सामने आयी कि शिक्षकों की कमी के चलते गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जोर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर है. वह भी कई मौकों पर स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की बात कह चुके हैं.
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