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वित्तीय अनियमितता का हिसाब-किताब नहीं देने पर फटकारा
पटना : पटना हाइकोर्ट ने वित्तीय अनियमितता के हिसाब-किताब नहीं देने पर मगध विवि को कड़ी फटकार लगायी है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ती सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मगध विवि को आदेश दिया कि वह बताये कि वित्तीय अनियमितताओं का लेखा-जोखा क्यों नहीं दिया गया है. नागरिक अधिकार मंच की ओर से दायर […]
पटना : पटना हाइकोर्ट ने वित्तीय अनियमितता के हिसाब-किताब नहीं देने पर मगध विवि को कड़ी फटकार लगायी है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ती सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मगध विवि को आदेश दिया कि वह बताये कि वित्तीय अनियमितताओं का लेखा-जोखा क्यों नहीं दिया गया है.
नागरिक अधिकार मंच की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया. मंच के ट्रस्टी रंजीत पंडित ने यह मामला उठाया था कि 2012-13 में काम के ठेके बिना नियम दिये गये. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कहा कि मगध विवि के रजिस्ट्रार जो ठेका दिए जाने मामले में शामिल थे उनकी योग्यता अपने उस पद के लिए थी ही नहीं.
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