पटना / नयी दिल्ली : चारा घोटाले के आरसी 64 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआइ की विशेष याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. इस मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से पक्ष रखा गया. आरसी 64 मामले में रांची हाइकोर्ट ने लालू प्रसाद को बरी कर दिया है.
सीबीआइ ने रांची हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है. इसी एसएलपी पर सुनवाई हुई और गुरुवार को लालू प्रसाद की ओर से अपना पक्ष रखा गया. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अमिताभ राय के कोर्ट में सीबीआइ की एसएलपी पर सुनवाई हुई. सीबीआइ की ओर से भी कई दस्तावेज कोर्ट में पेश किये गये. अंत में कोर्ट ने सीबीआइ से कहा कि यदि उसके पास और भी दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो उन्हें मुहैया कराये. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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