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बिहार विवि में गड़बड़ी की जांच कर जवाब मांगा
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को बीआर आंबेडकर बिहार विवि में हुई वित्तीय गड़बड़ी के एक मामले में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और कुलपति से जवाब मांगा है. महंत राजीव रंजन दास की याचिका में लगाये गये आरोप के बाद कोर्ट ने जांच के बाद जवाब मांगा है. एससी-एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को बीआर आंबेडकर बिहार विवि में हुई वित्तीय गड़बड़ी के एक मामले में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और कुलपति से जवाब मांगा है. महंत राजीव रंजन दास की याचिका में लगाये गये आरोप के बाद कोर्ट ने जांच के बाद जवाब मांगा है.
एससी-एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति मामले में दें जवाब
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति टेक्निकल संस्थाओं के छात्र और छात्राओं को नहीं दिये जाने संबंधी मामले में सरकार को तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से पिछले कई महीनों से इन छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है.
सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में मांगा जवाब
पटना : पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने टीचर्च ट्रेनिंग कालेजों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार और एनसीटीइ से जवाब मांगा है. बुधवार को खंडपीठ ने डा मनोज कुमार वर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने ने कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में व्याख्याताओं की नियुक्ति में क्या एनसीटीइ मापदंड से अलग बहाली का स्वरुप अपनाया जा रहा है. याचिकाकर्ता नेचुनौती दी की व्याख्याताओं की बहाली में उचित मानदंड से अलग ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है.
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