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जिला पर्षद का बजट बनाने की शुरू नहीं हुई कवायद, बजट निर्माण की प्रक्रिया अधर में
पटना : जिला पर्षद के बजट बनाने के लिए अभी तक कोई कवायद शुरू नहीं हुई है. अब तक न तो बजट निर्माण की बैठक ही हो पायी है न ही इस संबंध में कोई पहल हुई है. बजट के लिए सशक्त स्थायी समितियों ने भी अभी तक कोई पहल नहीं की है. विवादों के […]
पटना : जिला पर्षद के बजट बनाने के लिए अभी तक कोई कवायद शुरू नहीं हुई है. अब तक न तो बजट निर्माण की बैठक ही हो पायी है न ही इस संबंध में कोई पहल हुई है. बजट के लिए सशक्त स्थायी समितियों ने भी अभी तक कोई पहल नहीं की है. विवादों के बीच समितियों का गठन तो किया गया था, लेकिन अभी तक उन समितियों की पहली बैठक नहीं होने से बजट निर्माण की प्रक्रिया लटकने की उम्मीद है. मार्च में हर हाल में बजट पेश करने की परंपरा रही है. जिला पर्षद आगामी वर्ष के लिए प्राक्कलित प्रतियां एवं खर्च का बजट तैयार करेगी, जो बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होगा. ऐसी बैठक के लिए कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत कोरम अनिवार्य होगा.
जिला पर्षद के निधि को भी होना है अपडेट : प्रत्येक जिला पर्षद के लिए जिला पर्षद के नाम एक जिला पर्षद निधि का गठन होता है, जिसके खाते में सरकार द्वारा दिये गये अनुदान/अंशदान, पंचायत समिति या अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया गया अंशदान सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण, कर उगाही से प्राप्तियां, दंडित तथा वसूल किया गया जुर्माना अथवा दंड शामिल होगा. सरकार द्वारा निर्धारित भू-राजस्व का अंश जिला पर्षद में निहित या उनके द्वारा निर्मित या इसके नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन किसी विद्यालय, अस्पताल, संस्थान या किसी निर्माण से प्राप्त आय होती है.
जिला पर्षद को संपत्ति अर्जित करने की शक्ति
जिला पर्षद को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और बेचने और संविदा करने की शक्ति है. साथ ही अचल संपत्ति निपटाने के सभी मामलों में सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी. जिला पर्षद के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाली किसी सार्वजनिक संपत्ति को सरकार अर्जित कर सकती है और ऐसी संपत्ति जिला पर्षद में निहित होती है.
जिला पर्षद ऐसे करेगा वित्तीय व्यवस्थाएं : जिला पर्षद राज्य सरकार के अनुमोदन से नियमानुसार अपने कार्यों के निष्पादन हेतु कर्ज ले सकेगी तथा ऐसे कर्ज की अदायगी के लिए निक्षेप निधि का सृजन कर सकेगी.
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