इन पर स्पेशल 2/17 मामला दर्ज किया गया है, जिनमें 150 रेलवे अधिनियम 1989, 3-4 विस्फोटक अधिनियम व 18ए 20 व 38 यूपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन पर आरोप है कि कानपुर के निकट हुए रेल हादसा, इंदौर पटना रेल हादसा में भी इनका हाथ है.
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कानपुर रेल हादसा : तीनों अभियुक्त एनआइए के 11 दिनों के रिमांड पर
पटना: एनआइए की विशेष अदालत के जज मनोज कुमार सिन्हा ने शनिवार को घोड़ासहन आतंकी रेल दुर्घटना मामले में तीनों आरोपितों को पुलिस रिमांड पर दिया है. इनसे एनआइए की टीम 11 दिनों तक पूछताछ करेगी. यहां बता दें कि शुक्रवार को भी तीनों आरोपितों की कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसके तहत कोर्ट ने […]
पटना: एनआइए की विशेष अदालत के जज मनोज कुमार सिन्हा ने शनिवार को घोड़ासहन आतंकी रेल दुर्घटना मामले में तीनों आरोपितों को पुलिस रिमांड पर दिया है. इनसे एनआइए की टीम 11 दिनों तक पूछताछ करेगी. यहां बता दें कि शुक्रवार को भी तीनों आरोपितों की कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 17 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा था. जबकि, एनआइए द्वारा कोर्ट में आवेदन दिया गया था कि पूछताछ के लिए आरोपित मोतीलाल पासवान, मुकेश कुमार यादव व उमेश शंकर पटेल उर्फ राजू को रिमांड पर दिया जाय. इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए शनिवार को अदालत ने रिमांड के आदेश दिये.
पूर्वी चंपारण के हैं आरोपित : आरोपितों में मोतीलाल पासवान, मुकेश कुमार यादव और उमेश शंकर पटेल ऊर्फ राजू शामिल हैं. ये तीनों अभियुक्त पूर्वी चंपारण जिले के निवासी हैं. तीनों अभियुक्तों को मोतिहारी सेंट्रल जेल से प्रस्तुत किया गया था.
इन पर स्पेशल 2/17 मामला दर्ज किया गया है, जिनमें 150 रेलवे अधिनियम 1989, 3-4 विस्फोटक अधिनियम व 18ए 20 व 38 यूपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन पर आरोप है कि कानपुर के निकट हुए रेल हादसा, इंदौर पटना रेल हादसा में भी इनका हाथ है.
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