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सरकारी रेकॉर्ड में पटना में 10 सालों में हुईं महज 878 शादियां

पटना : पार्षदों को अपने वार्ड में होनेवाले विवाहों का रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन वे अपने काम में रुचि नहीं ले रहे हैं. इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि प्रावधान लागू होने के बाद पिछले 10 वर्षों में वार्ड पार्षदों द्वारा विवाह निबंधन का आंकड़ा 1000 तक भी नहीं पहुंच पाया है. जिनको विभिन्न […]

पटना : पार्षदों को अपने वार्ड में होनेवाले विवाहों का रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन वे अपने काम में रुचि नहीं ले रहे हैं. इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि प्रावधान लागू होने के बाद पिछले 10 वर्षों में वार्ड पार्षदों द्वारा विवाह निबंधन का आंकड़ा 1000 तक भी नहीं पहुंच पाया है. जिनको विभिन्न कार्यों के लिए मैरेज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वे निबंधन कार्यालय से लेकर कोर्ट-कचहरी तक के चक्कर लगाते हैं. निबंधन विभाग की ओर वार्ड पार्षदों को कई बार निर्देश भी भेजे गये हैं, पर उसका खास प्रभाव नहीं पड़ता दिखायी दे रहा है.
बिहार विवाह निबंधन नियमावली 2006 के अनुसार वार्ड पार्षदों को विवाह के रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया है. इसके तहत उन्हें वार्डों में होनेवाले विवाह का रजिस्ट्रेशन कर उसकी एक प्रति जिला अवर निबंधक कार्यालय को उपलब्ध कराना होता है, लेकिन 10 वर्षों बाद भी अब तक मात्र 878 विवाह निबंधित हुए हैं.
अवर निबंधक ने भी वार्ड पार्षदों को दिये हैं निर्देश : विवाह निबंधित करने के लिए जिला अवर निबंधक ने वार्ड पार्षदों को निर्देश भी दिये. हालांकि, वार्ड पार्षदों की रुचि नहीं होने के कारण विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है. बाल विवाह को समाप्त करने और सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं का आसानी से मिल सके इसके लिए विवाह निबंधन का अनिवार्य है. साथ ही लोगों को इसके लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसके लिए इसे अासान बनाया गया है.
सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है उद्देश्य
बाल-विवाह को समाप्त करना-सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना
ट्रैफिकिंग की शिकार होने पर महिला की जानकारी मिलना
किसी प्रकार का हादसा होने पर कानूनी लाभ
ऐसे किया जाना है रजिस्ट्रेशन
बिहार विवाह निबंधन नियमावली, 2006 में पार्षदों को रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार है. इसके तहत पार्षदों को अपना नाम, कार्यकाल और हस्ताक्षर के नमूने नगर आयुक्त के माध्यम से जिला अवर निबंधक को उपलब्ध कराना होता है. अपने वार्ड क्षेत्र में होनेवाले सभी विवाह का रजिस्ट्रेशन कर एक प्रति जिला निबंधन कार्यालय को उपलब्ध करानी होती है. इसके अलावा विवाह रजिस्ट्रेशन नंबर, लड़का-लड़की का नाम, दोनों के उम्र, माता-पिता के नाम और पता दर्ज कराना होता है.
10 वर्षों में विवाह निबंधन के वर्ष वार आंकड़े
वर्ष निबंधन
2007 18
2008 88
2009 88
2010 42
2011 130
2012 65
2013 38
2014 117
2015 148
2016 144

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