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आयकर विभाग के क्लर्क को कारावास
पटना. सीबीआइ की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के क्लर्क उपेंद्र सिंह को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पौन दो लाख जुर्माना की सजा दी है. इन पर दो लोगों द्वारा दाखिल रिटर्न की गड़बड़ी कर चार लाख रुपये का गबन करने का आरोप है. न्यायालय ने उपेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व […]
पटना. सीबीआइ की विशेष अदालत ने आयकर विभाग के क्लर्क उपेंद्र सिंह को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पौन दो लाख जुर्माना की सजा दी है. इन पर दो लोगों द्वारा दाखिल रिटर्न की गड़बड़ी कर चार लाख रुपये का गबन करने का आरोप है. न्यायालय ने उपेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत सजा दी है. बताया जाता है कि उपेंद्र सिंह वर्ष 2001 में आयकर विभाग पटना में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने अनूप कुमार व अरुण कुमार के टीडीएस की राशि को फर्जी खाता खोल कर गबन कर लिया था.
इबीसी फोरम को राहत नहीं, सरकार के पास करे गुहार
हाइकोर्ट ने इबीसी फोरम की ओर से दायर याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई की.
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