इसके पहले हाइकोर्ट से राॅकी के पिता बिंदी यादव और मां मनोरमा देवी को भी जमानत मिल चुकी है. हालांकि, राॅकी यादव की जमानत याचिका का सरकारी वकील दिलीप कुमार सिन्हा ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि प्राथमिकी में राॅकी यादव का नाम है .और 164 के बयान में भी राॅकी यादव का नाम लिया गया है.
उन्होंने कोर्ट से कहा कि आदित्य सचदेवा की हत्या एक जघन्य घटना है और इसके मुख्य आरोपित को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील वरीय अधिवक्ता वाइवी गिरि का तर्क था कि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि आदित्य सचदेवा को राॅकी यादव ने गोली मारी. घटना के समय गाड़ी में बैठे तीन अन्य लड़कों ने भी अपने बयान में यही कहा कि गोली पीछे से आयी और आदित्य को लग गयी, जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गयी.