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निर्यात होनेवाली विदेशी शराब पर कोई टैक्स नहीं

पटना : राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद विदेशी शराब और बीयर की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है. परंतु इसकी बोटलिंग और निर्माण पर रोक नहीं है. राज्य में मौजूद ऐसी बॉटलिंग और निर्माण प्लांट में बनने वाली बीयर और विदेशी शराब को दूसरे राज्य में निर्यात करने पर […]

पटना : राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद विदेशी शराब और बीयर की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है. परंतु इसकी बोटलिंग और निर्माण पर रोक नहीं है. राज्य में मौजूद ऐसी बॉटलिंग और निर्माण प्लांट में बनने वाली बीयर और विदेशी शराब को दूसरे राज्य में निर्यात करने पर लगने वाला टैक्स नहीं लिया जायेगा.
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि राज्य से बाहर निर्यात होने वाली विदेशी शराब और बीयर पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इन शराब कंपनियों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से पूंजी निवेश किया गया है. वर्तमान में बीयर बनाने वाली तीन और विदेशी शराब बनाने वाली 12 कंपनियों का बोटलिंग प्लांट मौजूद है.
इन कंपनियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है. इनके तैयार उत्पाद का स्टॉक राज्य में पड़ा नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि इसका निर्यात बाहर हो. इन्हें बाहर भेजने के अलावा निर्यात शुल्क और बोटलिंग फीस में छूट कुछ अहम शर्तों के साथ दी गयी है. इसके तहत सबसे अहम है कि निर्यातक को एक करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रत्येक वर्ष सरकार के पास जमा करनी होगी. तभी वह शराब का निर्यात दूसरे राज्यों में कर सकता है.
निर्माता जो भी ट्रक को बाहर भेजेंगे, उस पर जीपीएस और डिजिटल लॉक अपने खर्चें पर लगायेंगे. सिक्योरिटी एजेंसी की सुरक्षा में माल जायेगा. जो भी माल बाहर जायेगा, उसका विस्तृत ब्योरा उत्पाद विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा. अगर इसमें कोई त्रुटी पायी जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. शराब के पुराने स्टॉक को लेबल बदलकर तीन महीने में निर्यात करना जरूरी होगा. अगर वे पुराने स्टॉक निकालने की गारंटी नहीं देते हैं, तो उन्हें निर्यात की अनुमति या परमिट नहीं दी जायेगी.

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