पटना : सरकार ने बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ की मांगों पर विचार के लिए गठित विकास आयुक्त की अध्यक्षतावाली समिति की 20 अनुशंसाओं में से 19 को मान लिया है. पीजी छात्रों को अब 43800 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा. बुधवार को कैबिनेट ने अस्पतालों व डॉक्टरों की सुरक्षा, सेवा नियमित करने, डॉक्टर की नियुक्ति नयी नियमावली से करने, पब्लिक हेल्थ कैडर एवं अस्पताल प्रबंधन कैडर गठन करने का निर्णय लिया.
सुरक्षा का होगा पुख्ता प्रबंध
बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम 2011 में संशोधन की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग करेगा. समिति ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला, अनुमंडल तथा रेफरल अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चरणबद्ध तरीके से एसआइ/एएसआइ स्तर के सुरक्षा पदाधिकारियों का पद सृजित करने, उसका वेतन भुगतान विभाग के स्थापना मद से करने, होमगार्ड के साथ आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा गैर सरकारी सुरक्षा एजेंसी के जवानों को सुरक्षा में लगाया जाना चाहिए. सभी स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों पर होमगार्ड के स्थान पर यथा संभव पुलिस बल तैनात हो.
नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया :
कैबिनेट ने क्लिनिकल एस्टेबलिस्मेंट एक्ट के प्रावधान के अनुरूप नियमावली का गठन जल्द करने, डॉक्टरों की सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति करने व समान मानदेय के लिए स्वास्थ्य विभाग से आदेश जारी हो चुका है. नयी नियुक्ति के लिए बीपीएससी को प्रस्ताव भेज दिया गया है. वहां से पैनल आने के बाद विभाग को इस पर कार्रवाई करेगी.
नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया निरंतर प्रत्येक वर्ष जारी रखने, सृजित पदों के विरुद्ध दंत चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति की कार्रवाई शुरू करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिया है. अंतरिम अवधि के लिए एक समान मानदेय पर संविदा पर नियोजित करने की कार्रवाई होनी चाहिए.
विशेषज्ञ चिकित्सकों को मिलेगी तीन वेतन वृद्धि
सुपर स्पेशियलिटी को छह वेतनवृद्धि देने की अनुशंसा कमेटी ने की है. मंत्रिमंडल ने डॉक्टरों को ग्रामीण भत्ता देने के लिए एनआरएचएम से राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया है. पीजी में अध्ययनरत छात्रों को मानदेय का निर्धारण प्रत्येक तीन वर्ष पर होना चाहिए. द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में जाने के बाद 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए समतुल्य राशि का मानदेय देय होगा. समिति ने पब्लिक हेल्थ कैडर एवं अस्पताल कैडर गठन करने की अनुशंसा की है. निदेशक एवं निदेशक प्रमुख के पदों पर चयन द्वारा प्रोन्नति होना चाहिए.