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शहाबुद्दीन की बेल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 28 को
नयी दिल्ली. पटना हाइकोर्ट की ओर से राजद के विवादास्पद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को हत्या के एक मामले में जमानत देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई दो दिनों के लिए टल गयी. वजह यह कि शहाबुद्दीन के लिए जिरह करने वाले मशहूर वकील राम जेठमलानी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो […]
नयी दिल्ली. पटना हाइकोर्ट की ओर से राजद के विवादास्पद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को हत्या के एक मामले में जमानत देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई दो दिनों के लिए टल गयी. वजह यह कि शहाबुद्दीन के लिए जिरह करने वाले मशहूर वकील राम जेठमलानी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके.
न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की पीठ ने मामले पर सुनवाई बुधवार (28 सितंबर) के लिए तय की और कहा कि उसे दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाये रखना है. शहाबुद्दीन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने आग्रह किया कि मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की जाये, क्योंकि जेठमलानी मौजूद नहीं हैं और उपयुक्त बचाव के लिए मामले के बड़े केस रिकॉर्ड को पढ़ने की जरूरत है. पीठ ने कहा कि चूंकि मामले में आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं, इसलिए दोनों पक्षों की बात सुने बगैर हम आदेश पारित नहीं करेंगे.
शहाबुद्दीन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील शेखर नफाडे ने कहा कि उनका मुवक्किल मीडिया ट्रायल से पीड़ित है और उसे अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए. शहाबुद्दीन को सात सितंबर को पटना हाइकोर्ट ने जमानत दे दी थी जिसके बाद दस सितंबर को वह भागलपुर जेल से रिहा हो गये थे. वह दर्जनों मामलों में 11 वर्ष से जेल में बंद थे.
कोर्ट में गवाही के लिए नहीं आये शहाबुद्दीन
मानहानि के मामले में पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन सोमवार को सीजेएम कोर्ट में गवाही के लिए पेश नहीं हुए. मंडल कारा में रहते हुए उन्होंने एक दैनिक अखबार पर मानहानि का परिवाद दायर किया था.
हालांकि, इसके बाद कभी भी उन्होंने गवाही नहीं दी. पूर्व में मंडल कारा प्रशासन के तरफ से पूर्व सांसद के पेशी के संबंध में कोर्ट को सूचना दी जाती थी. विधि विशेषज्ञों के मुताबिक जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद कोर्ट को जेल प्रशासन की ओर से अवगत कराना चाहिए था. ऐसा नहीं करने पर कोर्ट ने मंडल कारा प्रशासन से जवाब तलब किया है. दूसरी तरफ परिवादी शहाबुद्दीन की तरफ से कोर्ट में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
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