पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सीबीआइ और राज्य सरकार से पूछा है कि जिन अधिकारियोंं ने बिना किसी परीक्षा के ही तीन सौ शिक्षकों की नियुक्ति कर ली सरकार उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की है. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा की कोर्ट ने सोमवार को सुधा चंद्रा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि तीस साल काम करने के बाद शिक्षकों को हटा जा रहा है.
जबकि, इस मामले की जांच करने वाली सीबीआइ ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहा कि बहाली अवैध है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने वाले और इसके दोषी पदाधिकारी अभी कहां हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है. कोर्ट ने तीन अक्तूबर को माध्यमिक शिक्षा के निदेशक और मगध प्रमंडल के आरडीडीइ को भी जवाब देने कोकहा है. वहीं एक दूसरे मामले में कोर्ट ने औरंगाबाद के दाउदनगर में पोशाक घोटाला के मामले में कड़ी फटकार लगायी है.