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होल्डिंग टैक्स वसूली नहीं होने पर रुकेगा वेतन

पटना : राज्य के नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स वसूली की धीमी रफ्तार को गति देने के लिए सख्ती शुरू कर दी गयी है. राज्य के 140 नगर निकाय हैं और उनकी औसत मासिक वसूली 10 फीसदी ही बनी हुई है. नगर निकायों के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए टैक्स वसूली को […]

पटना : राज्य के नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स वसूली की धीमी रफ्तार को गति देने के लिए सख्ती शुरू कर दी गयी है. राज्य के 140 नगर निकाय हैं और उनकी औसत मासिक वसूली 10 फीसदी ही बनी हुई है.
नगर निकायों के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए टैक्स वसूली को शत-प्रतिशत लागू किया जाये. इसे देखते हुए नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि होल्डिंग टैक्स वसूली नहीं होने पर निकाय के कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया जायेगा.
नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की तसवीर साफ करने के लिए टैक्स बकाया और वसूली के औसत में बड़ा अंतर पाया गया है. मई माह में राज्य के 53 नगर निकायों में कुल बकाया 15 करोड़ 48 लाख 76 हजार थे, जिसमें बकाया चार करोड़ 65 लाख जबकि माह का टैक्स बकाया 9 करोड़ 23 लाख था. इसमें महज निकायों द्वारा 6.65 प्रतिशत हुआ था.
इसी तरह से 87 नगर निकायों का कुल टैक्स बकाया तीन करोड़ 10 लाख था, जिसमें पहले का टैक्स बकाया एक करोड़ 97 लाख जबकि चालू टैक्स बकाया एक करोड़ आठ लाख था. इसमें निकायों द्वारा महज 13.45 फीसदी टैक्स की वसूली ही की गयी थी. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने पिछले सप्ताह राज्य के नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट
इसकी चेतावनी दी. उन्होंने
नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों की समीक्षा में पाया कि टैक्स की वसूली कम हो रही है. इसके कारण नगर पंचायतों में राजस्व की कमी हो रही है. जहां पर टैक्स का निर्धारण नहीं हुआ है, वहां शीघ्र टैक्स का निर्धारण किया जाना चाहिए और तत्काल निर्धारित न्यूनतम टैक्स नौ फीसदी की वसूली शुरू की जानी चाहिए.

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