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गरीबों के हित में है सीलिंग से संबंधित विधेयक : सीएम
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सीलिंग कानून में संशोधन के लिए लाया गया बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण व अधिशेष भूमि अर्जन) संशोधन विधेयक गरीबों के हित में है. सदन में विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान हस्पक्षेप करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ही आवश्यक […]
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सीलिंग कानून में संशोधन के लिए लाया गया बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण व अधिशेष भूमि अर्जन) संशोधन विधेयक गरीबों के हित में है.
सदन में विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान हस्पक्षेप करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ही आवश्यक कानून है. अब तक सीलिंग के मामले में सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद भी कोई व्यक्ति भूमि संधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री के पास दोबारा विचार का आवेदन देता था तो उस पर अदालती फैसले रुक जाते थे.
मंत्री के यहां आवेदन लंबे समय तक रुका रहता था. इसलिए सरकार ने मंत्री को प्राप्त यह आदेश को समाप्त करने का निर्णय लिया है. इस विधेयक से अब अंतिम अदालत के फैसले को लागू करने में कोई देरी नहीं हाेगी. अंत में विभागीय मंत्री डॉ मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार को इस विधेयक के लागू हो जाने से 10 हजार एकड़ भूमि हासिल होगी.
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