कोर्ट ने इनमें से एक वैशाली के सुबोध कुमार सिंह का बेल बांड तोड़ते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी को लिखा है. कोर्ट ने इसी मामले में दो अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए असम सरकार से अनुरोध किया है. कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सभी वकीलों से एक महीने के अंदर अपने प्रैक्टिस करने संबंधी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. फर्जी जमानत मामले में एडवोकेट रणविजय कुमार सिंह का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. कोर्ट को जानकारी मिली है कि रणविजय कुमार सिंह नामक वकील की मौत तीन साल पहले हो चुकी है.
इसके बावजूद उनके नाम से करीब दर्जन भर याचिकाएं फाइल की गयी हैं. कोर्ट ने कहा कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर यहां जमानत लेने का गिरोह काम कर रहा है. ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है. सीबीआइ को दिये निर्देश में कोर्ट ने पूरी छानबीन कर तीन महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा.