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पीएम आवास में एकलौती बेटी वाले को प्राथमिकता
पटना: प्रधानमंत्री आवास योजना में ट्रांसजेंडर और एकलौती बेटी वाले परिवारों को आवास आवंटन की प्रथमिकता सूची में शामिल किया गया है. केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के चयन को लेकर प्राथमिकता सूची जारी की है. सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना के आधार पर आवासविहीन परिवारों के बीच आवास का आवंटन किया जाना है. केंद्र […]
पटना: प्रधानमंत्री आवास योजना में ट्रांसजेंडर और एकलौती बेटी वाले परिवारों को आवास आवंटन की प्रथमिकता सूची में शामिल किया गया है. केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के चयन को लेकर प्राथमिकता सूची जारी की है. सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना के आधार पर आवासविहीन परिवारों के बीच आवास का आवंटन किया जाना है.
केंद्र सरकार ने बिहार को इस वित्तीय वर्ष में चार लाख 76 हजार आवास आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास के चयन की प्रक्रिया अपनाने के लिए जिलों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की है. जिलों को इसकी गाइड लाइन उपलब्ध करा दी गयी है. नये गाइड लाइन में आवासों के चयन के लिए मानक तय किये गये हैं. लाभुकों का चयन सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 में सर्वेक्षण स्थायी आवास विहीन परिवारों के बीच से किया जायेगा. जिन परिवारों को सूची में स्वत: शामिल कर लिया गया है उसमें बेघर परिवार, भिक्षुक परिवार, मैला ढोनेवाला परिवार, कानूनी रूप से मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों को स्वत: शामिल किया जाना है.
पहली प्राथमिकता गृहविहीन परिवार को दूसरी प्राथमिकता- बिना कमरा और कच्चा घरवालों को तीसरी प्राथमिकता एक कमरा और कच्चा घर वालों को जबकि चौथी प्राथमिकता दो कमरा और कच्चा घर वाले को दिया जायेगा.
आर्थिक रूप से वंचित परिवार को वरीयता
परिवार जिसमें 16-59 वर्ष तक के वयस्क सदस्य न हों
महिला प्रधान वैसा परिवार जिसमें 16-59 वर्ष तक के वयस्क पुरुष सदस्य न हों
वैसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्क साक्षर सदस्य नहीं हो
वैसे परिवार जिनका कोई एक सदस्य विकलांग हो
एवं अन्य सक्षम गैर विकलांग वयस्क सदस्य न हों
वैसे भूमिहीन परिवार जिनकी आय का अधिकांश स्रोत अकुशल मजदूर हो
समान स्थिति होने पर निम्न प्राथमिकता होगी
सशस्त्र कार्रवाई में मारे गये सेना-पैरा मिलिटरी-पुलिसबल कर्मियों की विधवा या निकट संबंधी
कुष्ठ या कैंसर पीड़ित सदस्य एवं एचआइवी से संक्रमित वाले परिवार
एकलौती बेटी वाले परिवार
वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी परिवार
ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी िमलेगी प्राथमिकता
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