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अगवा कर रेप मामले में चार अभियुक्त दोषी
पटना : पटना अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तीन) कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी पाया. अदालत ने उक्त मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए नौ जून की तारीख निश्चित की है. उक्त मामला छह अप्रैल, 2011 का […]
पटना : पटना अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तीन) कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी पाया. अदालत ने उक्त मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए नौ जून की तारीख निश्चित की है. उक्त मामला छह अप्रैल, 2011 का है, जो कोतवाली थाने में कांड 150/11 पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराया गया था.
इसमें आरोप लगाया गया था कि छह अप्रैल की सुबह जब उसकी नाबालिग बेटी घर के दरवाजे के बाहर झाडू लगा रही थी, तो अभियुक्त उसे बेहोश कर उठा ले गये. बाद में अर्धबेहोशी की हालत में बंगाली अखाड़े के पास से लड़की बरामद हुई.
लड़की ने अपने 164 के बयान में भी बताया कि अभियुक्तों ने उसे पीछे से पकड़ कर मुंह बंद कर दिया तथा बेहोशी की दवा सुंघा कर उसे जबरन बाइक पर बैठा कर अज्ञात जगह ले गया. वहां अभियुक्तों द्वारा बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया गया. मंगलवार को सुनवाई में सूरज पासवान, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जोगेंद्र रविदास व मनोज को कोर्ट में दोषी करार दिया गया. वहीं शंकर रावत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. नौ जून को सजा तय होगी.
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