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फार्म नहीं भरने देने पर फैसला सुरक्षित
हाइकोर्ट : पटना वीमेंस काॅलेज की तीन सौ छात्राओं का मामला पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना वीमेंस कालेज की तीन सौ छात्राओं को स्नातक परीक्षा फार्म नहीं भरने देने के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने […]
हाइकोर्ट : पटना वीमेंस काॅलेज की तीन सौ छात्राओं का मामला
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना वीमेंस कालेज की तीन सौ छात्राओं को स्नातक परीक्षा फार्म नहीं भरने देने के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने एआइएसएफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है. याचिकाकर्ता के वकील वरीय अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि पटना विवि के कुलपति और वीमेंस कालेज की प्राचार्या ने इस मामले में अपने विवेकाधिकार का उपयोग नहीं किया. जिसके चलते तीन सौ छात्राओं को फार्म नहीं भरने दिया गया है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि कालेज प्रशासन के खिलाफ छात्राओं के आंदोलन के चलते ऐसा किया गया है.
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