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कूपन नहीं, राशन कार्ड के आधार पर दें अनाज
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कूपन के आधार पर नहीं बल्कि पुराना तरीका राशन कार्ड के आधाार पर अनाज का आवंटन करने की सलाह दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने अखिल भारतीय श्रमिक कल्याण संघ की लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए […]
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कूपन के आधार पर नहीं बल्कि पुराना तरीका राशन कार्ड के आधाार पर अनाज का आवंटन करने की सलाह दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने अखिल भारतीय श्रमिक कल्याण संघ की लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. काेर्ट ने इसके लिए सरकार को 19 मई तक जवाब देने को कहा है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जुलाई महीने से कूपन के आधार पर पीडीएस दुकानों से लोगों को अनाज आवंटन करने का फैसला किया है.
पांच मई को बताएं कि एटीएस को दुरुस्त करने की क्या हुई कवायद
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पांच मई तक यह बताने को कहा है कि वह आतंकवाद निरोधक दस्ता एटभ्एस को चुस्त दुरुस्त बनाने की दिशा में क्या पहल की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने महताब हुसेन की लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.
कोर्ट ने सरकार को यह भी बताने को कहा कि खाली पड़े प्रशासनिक और तकनीकी पदों को कब तक भर दिया जायेगा और इसके लिए क्या पहल की गयी है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि एटीएस की रोजाना कार्यों में जरूरत नहीं पड़ती लेकिन, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब इसकी जरूरत पड़ जायेगी. इसलिए एटीएस को हमेशा चुस्त दुरुस्त रहना होगा.
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