पटना : माकपा विधायक अजीत सरकार हत्याकांड में पटना हाइकोर्ट द्वारा बरी किये गये पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जेल से बाहर आने के लिए अभी दो दिनों का इंतजार करना पड़ेगा.
शनिवार को निचली अदालत से मुक्ति आदेश नहीं निकल सका, क्योंकि निर्णय की जानकारी देर से मिली. निचली अदालत द्वारा मुक्ति आदेश बेऊर के कारा अधीक्षक को भेजा जायेगा, जहां से तिहाड़ जेल को भेजा जायेगा. अब सोमवार को ही मुक्ति आदेश निकलने की संभावना है.
विदित हो कि 14 जून, 1998 को अजीत सरकार की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इसकी जांच सीबीआइ द्वारा की गयी. इस मामले में निचली अदालत द्वारा पूर्व सांसद पप्पू यादव, पूर्व विधायक राजन तिवारी व अनिल यादव को आजीवन कारावास की सजा दी गयी थी. हाइकोर्ट ने सभी आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. पप्पू यादव इस मामले में वर्ष 1999 से जेल में बंद हैं.