पटना : राज्य सरकार राज्य में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए चाक-चौबंद व्यवस्था में जुट गयी है. इसके लिए कड़े सजा के प्रावधान किये जा रहे हैं. प्रस्तावित विधेयक के अनुसार एक अप्रैल से सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने या बेचनेवालों को 10 साल की कैद की सजा भुगतनी होगी. साथ ही एक लाख से पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी देना होगा.
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस विधयेक को मंजूरी दी गयी. इसे विधानमंडल के चालू सत्र में ही पारित कराया जायेगा. सरकार एक अप्रैल से इसे पूरे राज्य में लागू करेगी. बताया गया है कि यह प्रावधान पुलिस पर भी लागू होगा. यदि कोई पुलिसकर्मी किसी निर्दोष को शराब के मामले में फंसाने में शामिल पाया गया, तो उन्हें सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा. पहले इस तरह के प्रावधान नहीं थे.
मालूम हो िक एक अप्रैल से पूरे राज्य में देशी व मसालेदार शराब की िबक्री बंद हो जायेगी. िसर्फ नगर िनगम व नगरपालिका क्षेत्रों में सरकारी दुकानों पर ही िवदेशी शराब िबकेगी.
28 एजेंडों पर मुहर
– उच्च शिक्षा में प्रोन्नति व नियुक्ति के लिए गठित जस्टिस एनएम झा कमेटी का कार्यकाल छह माह बढ़ा
– चीनी मिलों को इथेनॉल बनाने की अनुमति, स्पिरिट का निर्माण हुआ प्रतिबंधित
– महिला पॉलिटेक्निक में हॉस्टल के लिए राशि स्वीकृत
– चिकित्सक डाॅ ओम प्रकाश, डाॅ जवाहर लाल प्रसाद व डाॅ कलीमुद्दीन और ग्रामीण विकास विभाग के ओएसडी मनोज कुमार बरखास्त
– 78 आयुर्वेदिक, 37 यूनानी सहित कुल 217 आयुष डॉक्टरों को प्रथम व द्वितीय एसीपी और द्वितीय एमएसएपी
– नगर निकायों में सफाई के लिए समूह ग के पद पर रिटायर्ड कर्मी संविदा पर होंगे नियुक्त
– जिला पर्षद व नगर निकायों के 20 हजार माध्यमिक शिक्षकों के छह माह के बकाया वेतन भुगतान के लिए 200 करोड़
– 140 नगर निकायों को विभिन्न मदों में खर्च के लिए 434 करोड़
– सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 700 करोड़
– मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना को 400 करोड़