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दूसरे फोरम पर करें अपील : कोर्ट

पटना : पटना हाइकोर्ट ने प्रकाश झा की फिल्म जय गंगाजल पर राेक लगाने से इनकार कर दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने विनय कुमार पप्पू की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को किसी दूसरे फोरम पर […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने प्रकाश झा की फिल्म जय गंगाजल पर राेक लगाने से इनकार कर दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने विनय कुमार पप्पू की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को किसी दूसरे फोरम पर इसकी अपील करनी चाहिए. इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली. इसके पूर्व याचिका दायर कर विनय कुमार पप्पू ने कहा था कि फिल्म निर्माता ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बांकीपुर इलाके को घटिया तरीके से दिखाया है. याचिका में तत्काल फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गयी थी. प्रकाश झा की इस फिल्म पर रोक लगाने की भाजपा नेताओं ने भी मांग की थी.
भारत वैगन कंपनी के कर्मियों को मिले पुनरीक्षित वेतन पटना हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को भारत वैगन कंपनी के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन देने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कंपनी के जीर्णोद्धार के लिए विशेष पैकेज के एलान से संबंधित हलफनामा भी दायर करने को कहा है.
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने भारत वैगन कंपनी के कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार और रेलवे को हलफानामा दायर करने को कहा है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि वर्णपुर की इसी प्रकार की रेलवे की कंपनी के जीर्णोद्धार के लिए रेलवे ने पहल की है. लेकिन, भारत वैगन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

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