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इपिक न रहने पर 15 पहचान पत्रों से मतदान की अनुमति

पटना : पंचायत चुनाव में इपिक के अभाव में कोई मतदाता मतदान से वंचित नहीं रह जाये, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 प्रकार के दस्तावेजों के आधार पर पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश जिलों को जारी किया है. आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने बताया कि इपिक नही रहने पर मतदाताओं को पासपोर्ट, […]

पटना : पंचायत चुनाव में इपिक के अभाव में कोई मतदाता मतदान से वंचित नहीं रह जाये, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 प्रकार के दस्तावेजों के आधार पर पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश जिलों को जारी किया है.
आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने बताया कि इपिक नही रहने पर मतदाताओं को पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य -केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, अनुसूचित जाति-जन जाति-अन्य पिछड़ावर्ग का फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक नि:शक्तता प्रमाण पत्र, 31 दिसंबर 2015 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा के अधीन 31 दिसंबर 2015 तक जारी फोटोयुक्त जाबकार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत केवाला, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड, विद्यार्थी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं.
पीठासीन पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि मतदाताओं के नाम, पिता के नाम, माता का नाम, पति का नाम, लिंग, आयु या पता से संबंधित मामूली या साधारण विसंगति हो तो उसे नजरअंदाज कर वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए. क्रम में भी विसंगति हो तो उसे नजरअंदात कर दिया जाये.

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