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नियोजित कर्मियों को पेंशन पर महंगाई भत्ता

खुशखबरी. राज्य सरकार ने बिहार पेंशन नियमावली में संशोधन पर लगायी मुहर, सामान्यकर्मियों की तरह मिलेगा लाभ पटना : राज्य में अब नियोजित कर्मचारियों को सामान्य कर्मचारियों की तर्ज पर ही पेंशन पर महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने इससे संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन बिहार पेंशन नियमावली में कर दिया है. हालांकि पहले से […]

खुशखबरी. राज्य सरकार ने बिहार पेंशन नियमावली में संशोधन पर लगायी मुहर, सामान्यकर्मियों की तरह मिलेगा लाभ
पटना : राज्य में अब नियोजित कर्मचारियों को सामान्य कर्मचारियों की तर्ज पर ही पेंशन पर महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने इससे संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन बिहार पेंशन नियमावली में कर दिया है. हालांकि पहले से वित्त विभाग में पहले से इससे संबंधित सर्कुलर मौजूद था.
अब इसे नियम में बदल दिया गया है. इस संशोधन पर राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है. इसके साथ ही पारिवारिक पेंशन लाभ देने के नियम में भी अहम संशोधन किया गया है. इसके तहत किसी दंपत्ति में अगर दोनों सदस्य सरकारी नौकरी करते हैं, तो सेवानिवृत्त होने के बाद दोनों सदस्यों को मिलने वाले पेंशन में महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा.
वहीं दूसरी तरफ अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले परिवार में पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्य को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगी. राज्य में ईंट-भट्ठों वालों पर लगने वाले वाणिज्य कर में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है. यह टैक्स इन पर कंपाउंडिंग टैक्स के रूप में लगता है और सालाना 10 प्रतिशत की दर से इसमें बढ़ोतरी की जाती है. इसका कोई प्रभाव ईंट के दामों पर नहीं पड़ता है. चूकिं यह कंपाउंडिंग टैक्स होता है. इस कारण यह कुल ईंटों के उत्पाद पर ही देना पड़ता है.
इनमें दायर कर सकेंगे ई-रिटर्न : श्रम संसाधन विभाग में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली, 2005, बिहार ठेका मजदूर नियमावली, 1972, बिहार बीड़ी एवं सिगार नियमावली, बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, बिहार मजदूरी भुगतान, बिहार मोटर परिवहन कर्मकार नियमावली, बिहार मातृत्व प्रसुविधा नियमावली, बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार नियमावली और बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली में संशोधन किया गया है. अब इन सभी में ई-रिटर्न दायर किया जा सकता है. इसके लिए 30 जून तक की अंतिम समयसीमा तय की गयी है. ऑनलाइन विवरणी भरने की सुविधा इनमें शुरू की गयी है.
पंचायती संस्थानों के लिए वित्त आयोग की अनुशंसाएं मंजूर
पटना : राज्य पंचम वित्तीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित कर दिया है. इसमें पंचायत स्तरीय संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए तीन प्रमुख अनुशंसाएं की गयी हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने मान लिया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस मुहर लगायी गयी. तीनों अनुशंसाएं पंचायती और नगर स्तरीय संस्थानों को वित्तीय स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए उपयोगी हैं. अब रुपये का बंटवारा इसी फॉर्मूले पर होगा. ये तीन प्रमुख अनुशंसाएं :
1.राज्य को जितना कर राजस्व प्राप्त होता है, उसमें होनेवाले व्यय का 2.75 प्रतिशत पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को ग्रांट और हस्तांतरण के दौर पर दिया जायेगा.
2. कुल व्यय का 8.85 प्रतिशत स्थानीय नगर निकायों (यूएलबी) को दिया जायेगा.
3. पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों के बीच रुपये के बंटावारे का अनुपात 70:30 का होगा. यानी इनके लिए आवंटित कुल बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थानों और 30 प्रतिशत हिस्सा नगर निकायों को दिया जायेगा. इसके अलावा जो 70 प्रतिशत रुपये पंचायती राज संस्थानों को दिया जायेगा, उसमें 70 फीसदी रुपये पंचायत को, 20 जिला पर्षद और 10 प्रतिशत पंचायत समितियों को दिया जायेगा.
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
– खरीफ मौसम 2015-16 के दौरान राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम और सीएमआर (चावल) की खरीद के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम ने विभिन्न बैंकों से दो हजार करोड़ का ऋण लिया है. इस ऋण को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार गारंटी देने के लिए तैयार है.
-स्वास्थ्य विभाग में सीवान के उखई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शिव नारायण सिंह और गोपालगंज के सेलारकला अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शिवानंद के अलावा निलंबित चल रहे दरभंगा के बहेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. राजेश्वर प्रसाद सिन्हा को बर्खास्त कर दिया गया है.
-राजेंद्र नगर स्थित बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लिमिटेड और राजवंशीनगर स्थित बिहार स्टेट शीप एंड ऊल विभर्स को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड को एक-एक करोड़ का अनुदान मिला.
-हैंडलूम विवर्स कंप्रीहेंसिव वेलफेयर स्कीम के तहत बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए 2013-14 और 2014-15 के लिए 45 लाख 70 हजार का अनुदान.
-कृषि विभाग में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी (एनएमएईटी) के तहत नेशनल इ-गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर के कार्यान्वयन के लिए राज्यांश 10 करोड़ 57 लाख रुपये जारी किया गया है. एनएमएईटी के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के लिए 79 लाख राज्यांश जारी किया गया है.
– बिहार बागवानी विकास सोसायटी को वर्ष 2014-15 में स्वीकृत राष्ट्रीय सब्जी इनिसिएटिव योजना के लिए तीन करोड़ और राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में 10 करोड़ रुपये राज्यांश जारी किया गया है.
-महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में बुनकर अंशदान के लिए पांच लाख की स्वीकृति मिली.
– कैबिनेट की बैठक में 27 कालेजाें को रूसा के तहत सहायता के लिए 29 करोड़ 75 लाख रुपये मंजूर किये गये. इनमें केंद्रांश के रूप में 17 करोड़ 42 लाख साठ हजार और राज्यांश के तौर पर 12 करोड़ 33 लाख 18 हजार रुपये दिये जायेंगे.
– महात्मा गांधाी बुनकर योजना के तहत 2015-16 में बुनकर अंशदान के रूप में राज्य योजना से पांच लाख रुपये की मंजूरी दी गयी.
कैबिनेट ने सीवान जिले के तीन पंचायत समितियों के गठन की मंजूरी दे दी है. अब जिले में नौतन, हसनपुरा और जीरादेई तीन नयी पंचायत समितियां होंगी. ये तीन नये प्रखंड थे, जहां पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं होता था.
– बिहार में फिल्म एयरलिफ्ट टैक्स फ्री
राज्य सरकार ने एक साल के लिए एयरलिफ्ट फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया है. एक साल तक राज्य के किसी सिनेमा हॉल में इस फिल्म पर कोई मनोरंजन कर नहीं लिया जायेगा.

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