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परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मियों को 318 करोड़

पटना : राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृतकर्मियों के सेवांतलाभ के लिए राज्य सरकार ने 318.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है. इससे निगम के लगभग 18 सौ सेवानिवृतकर्मी और पांच हजार कर्मियों के पीएफ मद में बकाये का भुगतान होगा. सोमवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू […]

पटना : राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृतकर्मियों के सेवांतलाभ के लिए राज्य सरकार ने 318.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है. इससे निगम के लगभग 18 सौ सेवानिवृतकर्मी और पांच हजार कर्मियों के पीएफ मद में बकाये का भुगतान होगा.
सोमवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने के लिए ऋण के रूप में यह राशि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को देने का निर्णय लिया गया. बिप्रसे के पदाधिकारी और वरीय उपसमाहर्ता श्वेता मिश्रा को बरखास्त करने का निर्णय लिया गया है.
मेहरोत्रा ने बताया विधानसभा के दूसरे सत्र और विधान परिषद के 182 वें सत्र से संंबंधित निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया. बिहार विधान मंडल के एक साथ अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है.
महत्वपूर्ण निर्णय
– विधानमंडल सदस्यों के वाहन खरीद में अग्रिम राशि देने के लिए चार करोड़ रुपये स्वीकृत – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियोजित अमीनों की सेवा अवधि के विस्तार का निर्णय – कमांड क्षेत्र को विकसित कर सिंचाई के साधन के लिए 16.70 करोड़ रुपये स्वीकृत़ मुंगेर, समस्तीपुर, गाोपालगंज और शेखपुरा में पोलिटेकनिक संस्थानों में 144 शैक्षणिक व 124 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की अनुमति – शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज में 64 शैक्षणिक और 39 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की अनुमति- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से पांच करोड़ रुपये की निकासी की स्वीकृति – तीन वर्ष तक जीवित रहने वाले पेड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में पहले और दूसरे साल के लिए दस-दस रुपये और तीसरे साल के लिए 15 रुपये देने की स्वीकृति – हाइकोर्ट में प्रशासी पदाधिकारी के 14 पदों सहित अन्य तीन पदों की स्वीकृति.

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