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नगर निगम में अभी कोई उपमहापौर नहीं बैठगा
कोर्ट की फटकार. कोई म्यूजिकल चेयर नहीं है यह पद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के खंडपीठ ने की सुनवाई पटना : पटना नगर निगम में उपमहापौर पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि अभी कोई उप महापौर की […]
कोर्ट की फटकार. कोई म्यूजिकल चेयर नहीं है यह पद
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के खंडपीठ ने की सुनवाई
पटना : पटना नगर निगम में उपमहापौर पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि अभी कोई उप महापौर की कुरसी पर नहीं बैठेगा.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने अमरावती देवी की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उप महापौर की कुरसी को म्युजिकल चेयर बना दिया गया है, जिस पर कभी कोई तो कभी कोई आकर बैठ जाता है. कोर्ट ने कहा कि यदि उसके आदेश को लेकर कोई संशय है, तो वर्तमान में कोई उप महापौर की कुरसी पर नहीं बैठेगा. इस मामले में कोर्ट जल्द ही अपना आदेश बेवसाइट पर अपलोड कर देगी.
कई बार अनुपस्थित रहने के कारण हटाये गये थे मेहता
गौरतलब है कि कई बैठकों से अनुपस्थित रहने के आरोप में नगर विकास विभाग ने तत्कालीन उपमहापौर रूप नारायण मेहता को उप महापौर के पद से हटा दिया था. उनके हटने के बाद नये सिरे से उप महापौर के पद के लिए चुनाव कराये गये. चुनाव में अमरावती देवी उप महापौर चुनी गयीं.
इसके बाद पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने रूप नारायण मेहता को पद से हटाने संबंधित आदेश को खारिज कर दिया. इस आदेश का हवाला देकर रूप नारायण मेहता पुन: उप महापौर के रूप में काम करने लगे. इस बीच, अमरावी देवी ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील याचिका दायर की, जिस पर दो सदस्यीय कोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया. कोर्ट के इस आदेश की व्याख्या अमरावती देवी और रूप नारायण मेहता अपने पक्ष में मान कर चल रहे हैं.
अमरावी देवी ने पुन: याचिका दायर कर कहा कि कोर्ट के आदेश से संशय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. उन्होंने इसके लिए नगर विकास विभाग को दोषी ठहराया है. दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने संबंधित वकीलों को कहा कि आप अपने-अपने क्लाइंट को कह दीजिये कि अभी कोई उप महापौर नहीं रहेगा.
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