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लोकायुक्त नियुक्ति में फैसला सुरक्षित

पटना. पटना हाइकोर्ट ने दो लोकायुक्तों की नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी व जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट पहले ही सरकार की ओर से लोकायुक्त के पद के लिए चयनित जस्टिस श्याम किशोर शर्मा […]

पटना. पटना हाइकोर्ट ने दो लोकायुक्तों की नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी व जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट पहले ही सरकार की ओर से लोकायुक्त के पद के लिए चयनित जस्टिस श्याम किशोर शर्मा और बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष केसी साहा के शपथ ग्रहण पर रोक लगा रखी है.

सर्च कमेटी के आधर पर सरकार ने इन दाेनों को लोकायुक्त के पद के लिए चयन किया है. याचिका कर्ता मिथिलेश कुमार सिंह के वकील वरीय अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि पटना हाई कोर्ट की सर्च कमेटी की सिफारिश के इतर जस्टिस श्याम किशाेर शर्मा के नाम को तय किया गया. दूसरे केसी साहा के बारे में कहा कि वह बिहार लोक सेवा आयोग जैसी संविधानिक संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं.

ऐसे में उनकी नियुक्ति लोकायुक्त के पद पर नहीं हो सकती. सर्च कमेटी ने न्यायिक बैकग्राउंड से आने वाले एक एक लोकायुक्त के लिए जस्टिस मिहिर कुमार झज्ञ, जस्टिस जेएन सिंह और जस्टिस अखिलेश चंद्रा के नाम की अनुसंशा की थी.

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