निजी स्कूलों पर सख्ती : शिक्षा विभाग ने दिया अल्टीमेटम
पटना : राज्य के निजी स्कूलों को सरकार ने फिर से अल्टीमेटम दिया है. जो निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार (आरटीइ) के तहत अपने स्कूल में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों का नामांकन नहीं कराते हैं, उनकी मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जायेगी. शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीइओ से साल 2014 और 2015 में हुए नामांकन की स्कूलवार, छात्रों की कोटिवार लिस्ट मांगा है.
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि जो स्कूल एक भी नामांकन नहीं लिये हैं उनका लिस्ट भी दें. साथ ही संबंधित बोर्ड को उस स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश करें. बिहार में 2011 से ही निजी स्कूलों में आरटीइ के तहत 25 फीसदी पदों पर गरीब बच्चों का नामांकन करना है. इसके लिए राज्य सरकार अपनी ओर से राशि भी देती है.
2011 में सभी जिलों में ऐसे 2,677 बच्चों का नामांकन हुआ था. वहीं, 2012 में 4306, 2013 में 7389, 2014 में 19,290 बच्चों का नामांकन हुआ. 2015 में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है इसका आंकड़ां जिलों से नहीं आया है. साल दर साल गरीब बच्चों को पढ़ाने के एवज में निजी स्कूलों को प्रति बच्चा राशि भी दी जाती है. 2011-12 के लिए 3077 रुपये दिये जाते थे.
वहीं, 2012-13 के लिए 4142 रुपये, 2013-14 के लिए 4311 रुपये और 2014-15 के लिए 4350 रुपये प्रति बच्चे दिये गये.
प्राइवेट स्कूल में नामांकित गरीब बच्चे
जिला 2014-15
अररिया 87
अरवल 12
औरंगाबाद 57
बांका 929
बेगुसराय 1568
भागलपुर 87
भोजपुर 1400
बक्सर 114
दरभंगा 351
पूर्वी चंपारण 2587
गया 202
गोपालगंज 114
जमुई 739
जहानाबाद 182
कैमूर 216
कटिहार 661
खगड़िया 173
किशनगंज 440
लखीसराय 280
मधेपुरा 534
मधुबनी 70
मुंगेर 363
मुजफ्फरपुर 345
नालंदा 161
नवादा 742
पटना 690
पूर्णिया 706
रोहतास 67
सहरसा 855
समस्तीपुर 1696
सारण 49
शेखपुरा 262
शिवहर 000
सीतामढ़ी 1322
सीवान 106
सुपौल 309
वैशाली 200
प चंपारण 519