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बिजली कंपनियों को मिलेंगे 126.77 करोड़

पटना : राज्य मंत्रिमंडल ने बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाने के लिए दो बिजली कंपनियों को 126.77 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति प्रदान की है. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 67.35 करोड़ व नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 59.22 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. इन योजनाओं के लिए वर्ष 2013-14 में साउथ […]

पटना : राज्य मंत्रिमंडल ने बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाने के लिए दो बिजली कंपनियों को 126.77 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति प्रदान की है. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 67.35 करोड़ व नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 59.22 करोड़ रुपये दिये जायेंगे.

इन योजनाओं के लिए वर्ष 2013-14 में साउथ व नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 20-20 करोड़ रुपये ऋण दिया जायेगा. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने आरएपीडीआरपी पार्ट-बी के तहत पूर्व स्वीकृत 1155.21 करोड़ रुपये की योजना के बदले 1256.15 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी है.

साउथ बिहार के 35 चिह्न्ति शहरों के लिए 908.65 करोड़ रुपये व नॉर्थ बिहार के 29 चिह्न्ति शहरों के लिए 37.50 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति मिली है. पूर्व स्वीकृत योजना राशि का 25 फीसदी पीएफसी व 50 फीसदी राशि अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में प्राप्ती की मंजूरी दी गयी है. सभी पुस्तकालय अध्यक्षों के नियत वेतन को बढ़ा कर 11 हजार रुपये प्रतिमाह करने की भी मंजूरी प्रदान की गयी.

श्रम संसाधन विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन के संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने के लिए 29 नये पदों के सृजन एवं पीएचइडी के अधीक्षण अभियंता (असैनिक) से मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति देने को स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बिहार गव्य संवर्ग में भरती/प्रोन्नति को नियमित करने को लेकर बिहार गव्य संवर्ग भरती नियमावली, 2013 को स्वीकृति प्रदान की गयी.

इसके साथ ही वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित 2006) की धाराओं के तहत वाल्मीकि व्याघ्र क्षेत्र के कोर व बफर क्षेत्रों में संशोधन को भी मंजूरी दी गयी.

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