पटना: पथ निर्माण विभाग ने सड़कों की मरम्मत और गड्ढे आदि भरने की समय सीमा तय कर दी है. मार्च, 2014 तक सूबे के स्टेट हाइ वे और वृहद जिला सड़कों की सतह का नवीकरण तथा गड्ढों को भरने का मानक विभाग ने तय किया है. विभाग ने तय मानकों के अनुसार सड़क मरम्मत और सतह नवीकरण कराने का निर्देश सभी अधीक्षण अभियंताओं को जारी कर दिया है.
सडक मेंटेंनेंस पॉलिसी बनने के बाद पथ निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण व मरम्मत के नये मानक तय किये हैं. तय मानक नेशनल हाइ वे पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि एनएच का निर्माण राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण कराता है. सतह नवीकरण, पौट पिचिंग और मिट्टी भराई आदि कार्यो के मानक तत्काल प्रभाव से वर्ष 2013-14 के लिए स्वीकृत कार्य योजना पर लागू होगी. अप्रैल, 2014 में विभाग अन्य सड़कों के लिए मानक तय करेगा.
जिन सड़कों की उम्र चार वर्ष तय है, उनकी सतहों का नवीकारण पांचवें वर्ष में कराया जायेगा, ताकि सड़क चालू रहे. तय मानक के अनुसार समय पर सड़कों की सतह का नवीकरण न करानेवाले संवेदकों को दंडित किया जायेगा. यदि मौसम ने दगा दिया, तभी संवेदक दंडित होने से बच सकेंगे.