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लालू को मिली राहत, कोर्ट में नहीं होना होगा सदेह उपस्थित

लालू को मिली राहत, कोर्ट में नहीं होना होगा सदेह उपस्थित संवाददाता, पटनालोकसभा चुनाव की फोटोग्राफी में व्यवधान डालने एवं कैमरा फोड़ने के मामले में लालू प्रसाद को कोर्ट में सदेह उपस्थित होने से राहत मिली है. लालू प्रसाद समेत उनके समर्थकों व अंगरक्षकों के खिलाफ परसा बाजार थाना कांड संख्या 67/14 में दाखिल आवेदन […]

लालू को मिली राहत, कोर्ट में नहीं होना होगा सदेह उपस्थित संवाददाता, पटनालोकसभा चुनाव की फोटोग्राफी में व्यवधान डालने एवं कैमरा फोड़ने के मामले में लालू प्रसाद को कोर्ट में सदेह उपस्थित होने से राहत मिली है. लालू प्रसाद समेत उनके समर्थकों व अंगरक्षकों के खिलाफ परसा बाजार थाना कांड संख्या 67/14 में दाखिल आवेदन को पटना के जिला जज द्वारा स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा दिये गये आदेश को निरस्त कर बुधवार को यह निर्देश दिया गया. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत दाखिल आवेदन पर विधि सम्मत अादेश पारित करें. विदित हो कि उक्त मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अतुल कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता डाॅ संजय कुमार द्वारा दाखिल धारा 205 के आवेदन को खारिज कर दिया था. उक्त आवेदन में न्यायालय से यह निवेदन किया गया था कि लालू प्रसाद को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने से मुक्त रखा जाये, परंतु अदालत ने आवेदन को खरिज कर दिया था. उक्त आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद के अधिवक्ता द्वारा जिला जज पटना की अदालत में रिविजन आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे स्वीकार करते हुए जिला जज पटना द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किया गया है.

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