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घोटाला मामले में केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस
पटना : हाइकोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान में घोटाले की जांच को लेकर दायर लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए आठ अक्तूबर को दोनों सरकारों कोजवाब […]
पटना : हाइकोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान में घोटाले की जांच को लेकर दायर लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए आठ अक्तूबर को दोनों सरकारों कोजवाब देने को कहा है. शाहीन खानम की याचिका में कहा गया कि सर्व शिक्षा अभियान में करीब 10 करोड़ का घोटाला हुआ है.
याचिका खारिज
हाइकोर्ट में सरकारी वकीलों के मनोनयन में अनुसूचित जाति और जनजाति के वकीलों को आरक्षण दिये जाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को इस लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी वकीलों का मनोनयन फुलटाइम जाब नहीं होता है.
साथ ही सरकार को अपने पसंद के वकील ठीक करने के लिए किसी को थोपा नहीं जा सकता. इसी आधार पनर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
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