पटना. पटना उच्च न्यायालय में गुरुवार को पटना के पूर्व महापौर अफजल इमाम के दोबारा महापौर पद का चुनाव लड़ने से रोकने संबंधी मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. विनय कुमार पप्पू ने याचिका दायर कर अफजल इमाम के दोबारा महापौर के चुनाव लड़ने से मना करने की याचिका दायर की है.
याचिकाकर्ता ने कहा कि एक बार विश्वास का मत हार जाने के बाद अफजल को दोबारा महापौर का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है. दूसरी ओर महापौर की ओर से कहा गया कि उन्हें विश्वास मत हारने के बाद भी दोबारा उम्मीदवार बन सकते हैं.