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सरकार बताये, शराब की नीलामी से कितनी हुई हानि

पटना. हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि शराब नीलामी मामले में उसे नुकसान हुआ है या नहीं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह की कोर्ट ने यह निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान जब सरकारी वकील ने कहा कि नियम में बदलाव से सरकार को कोई राजस्व की हानि नहीं हुई […]

पटना. हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि शराब नीलामी मामले में उसे नुकसान हुआ है या नहीं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह की कोर्ट ने यह निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान जब सरकारी वकील ने कहा कि नियम में बदलाव से सरकार को कोई राजस्व की हानि नहीं हुई है.
इस पर कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दायर कर वह बताएं कि सरकार को नुकसान नहीं हुआ है. इसके पहले याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि देशी शराब पर कर में हुए बदलाव से 2014 से 19 के बीच 341 करोड़ रुपये का नुकसान होनेवाला है.
फैसला सुरक्षित : हाइकोर्ट ने उर्दू और बांग्ला शिक्षकों की नियुक्ति मामले में दायर याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.
संयुक्त सचिव वीके शर्मा दिन भर रहे हिरासत में
हाइकोर्ट ने सिंचाई विभाग के संयुक्त सचिव विजय कुमार शर्मा को कोर्ट के प्रति की गयी अनर्गल टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर करते हुए शुक्रवार को दिन भर हिरासत में रखा. साथ ही उनके वकील धीरेंद्र कुमार गुप्ता को को फटकार लगाते हुए बिहार स्टेट बार काउंसिल को उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिया. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ की नाराजगी उस समय जाहिर हुई जब श्री शर्मा के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके क्लाइंट को इस कोर्ट पर भरोसा नहीं है. गुप्ता के कहने पर उनके वकील ने खंडपीठ से कोर्ट भी बदलने की अपील की. जबिक इसके पहले खंडपीठ ने उनके प्रमोशन से संबंधित याचिका पर एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे खारिज कर दिया था. नाराज कोर्ट ने श्री गुप्ता को दिन भर न्यायिक हिरासत में रखते हुए कोर्ट में ही दिन भर बिठाये रखा.
शाम जब साढे चार बजे कोर्ट की अवधि खत्म हुई तो उन्हें रिहा किया गया. दरअसल, विजय कुमार गुप्ता ने प्रमोशन मामले की याचिका दायर की थी जिसे एकल पीठ ने खरिज कर दिया था. इसके बाद गुप्ता ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील याचिका दायर की. दो सदस्यीय ख्ंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद श्री गुप्ता ने कोर्ट पर सवाल खड़ा करते हुए अनर्गल टिप्पणी की.

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