विधि संवाददाता,पटनापटना हाइकोर्ट ने कहा है कि दो बार दक्षता परीक्षा में फेल नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जायेगी. उन्हें तीन बार मौका देने की सरकार की सिफारिश को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश अंजना मिश्र के खंडपीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया. सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि दो बार दक्षता परीक्षा फेल नियोजित शिक्षकों को और मौका देना चाहती है. ———–हाइकोर्ट में प्रैक्टिस के लिए अब न्यूनतम 50% अंकविधि संवाददाता,पटना हाइकोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए होनेवाली परीक्षा को सरल कर दिया है. अब किसी भी विधि स्नातक को परीक्षा में 50 फीसदी अंक लाने पर सफल घोषित किया जायेगा. अब तक इसके लिए 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य था. इसी प्रकार विषयवार परीक्षा में भी 10 प्रतिशत अंक की कटौती की गयी है. अब विषयवार कम-से-कम 40 प्रतिशत अंक लाने वाले आवेदकों को भी सफल घोषित किया जायेगा. वर्तमान में यह न्यूनतम अंक सीमा 50 फीसदी थी.
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दो बार दक्षता परीक्षा फेल शिक्षकों को मिलेगा मौका
विधि संवाददाता,पटनापटना हाइकोर्ट ने कहा है कि दो बार दक्षता परीक्षा में फेल नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जायेगी. उन्हें तीन बार मौका देने की सरकार की सिफारिश को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश अंजना मिश्र के खंडपीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया. सरकार ने हलफनामा […]
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