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हाइकोर्ट ने पूछा जांच में कोई बाधा हो,तो बताएं

— आरा बम विस्फोट मामला में पुलिस अधिकारियों की पेशी संवाददाता,पटनाआरा बम विस्फोट मामले में पटना उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है. एडीजी सुनील कुमार, शाहाबाद रैंज के डीआइजी और आरा एसपी की पटना हाइकोर्ट में पेशी हुई. मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने तीनों पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि […]

— आरा बम विस्फोट मामला में पुलिस अधिकारियों की पेशी संवाददाता,पटनाआरा बम विस्फोट मामले में पटना उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है. एडीजी सुनील कुमार, शाहाबाद रैंज के डीआइजी और आरा एसपी की पटना हाइकोर्ट में पेशी हुई. मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने तीनों पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि शिकायत मिली है कि इस मामले में बाहुबली का नाम आ रहा है. अभियुक्त ने इस मामले में कुछ नेताओं के शामिल होने की बात कही है. खंडपीठ ने तीनों पुलिस अधिकारियों से पूछा कि मामले की जांच में कोई व्यवधान हो तो बताएं. व्यवधान पैदा करने वालों पर कोर्ट में अवमानना का मामला चला कर दंडित किया जायेगा. खंडपीठ ने कहा है कि मुकदमा पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ने दिया जाये. कोर्ट ने कहा कि अनुसंधान मामले में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. हम कर भी नहीं रहे हैं. हम देखना चाहते हैं कि अनुसंधान सही दिशा में चल रहा है कि नहीं. इस मामले में पुन: दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी. सुनवाई में पुलिस अधिकारियों को प्रगति प्रतिवेदन देना होगा.

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