पटना : पटना के एडीजे–दो रमेशचंद्र सिंह ने हत्या के मामले में 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व पांच–पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. 11 जुलाई, 2001 को ये अभियुक्त अपने ही गांव के अखिलेश सिंह (बरबीघा, धनरूआ) के घर में घुस गये और विरोध करने पर उनकी पत्नी लालती देवी को रमेश बिंद ने गोली मार कर हत्या कर दी.
इसमें धनरूआ थाना कांड संख्या 105/2001 दर्ज किया गया. रमेश बिंद को आजीवन कारावास के अलावा 25 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया. अभियुक्तों में रमेश बिंद, कृष्णा बिंद, राज वल्लभ बिंद, कामेश्वर बिंद, यदुनंदन बिंद, सुरेश बिंद, बिंदेश्वर बिंद, नागेंद्र बिंद, गोविंद बिंद व मुकेश बिंद शामिल हैं.