स्पीड ब्रेकर हटाने पर कोर्ट संतुष्ट नहींदो सप्ताह बाद फिर सुनवाई विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य की सड़कों पर से स्पीड ब्रेकर हटाने को लेकर सरकार को नया टास्क दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए अगले दो सप्ताह में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पटना से बक्तियारपुर सड़क पर जेठुली के पास अनिर्मित सड़क के निर्माण को दो सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए पटना के जिलाधिकारी को विशेष तौर पर पहल करने का निर्देश दिया है. साथ ही मुआवजा आदि की समस्या को भी सुलझाने का निर्देश दिया. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दक्षिण बिहार मेंं सड़कों पर 2615 स्पीड ब्रेकर निर्मित थे. इनमें 960 को हटा दिया गया है. बाकी को हटाना है.उत्तर बिहार की सड़कों पर 1023 स्पीड ब्रेकर थे, जिनमें 715 को हटा दिया गया है. 308 बाकी हैं, जिसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है. राजकीय सड़कों पर 257 स्पीड ब्रेकर हैं, जिनमें 157 को हटाया गया है. 86 स्पीड ब्रेकर सही तरीके से बनाये गये हैं, इसे नहीं हटाया जायेगा. इसी प्रकार कोर्ट को बताया गया कि नेशनल हाइवे पर 201 स्पीड ब्रेकर है. इनमें 26 मानक पर सही उतरता है. 92 को हटाया गया है और बाकी को हटाने की प्रक्रिया जारी है.
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उत्तर बिहार में सबसे अधिक स्पीड ब्रेकर
स्पीड ब्रेकर हटाने पर कोर्ट संतुष्ट नहींदो सप्ताह बाद फिर सुनवाई विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य की सड़कों पर से स्पीड ब्रेकर हटाने को लेकर सरकार को नया टास्क दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए अगले दो सप्ताह में सरकार […]
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