विधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम के खाते पर लगी रोक हटा ली है. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की अदालत ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए निगम को कहा कि वह खाते के संचालन पर लगी रोक,तो हटा रही है, लेकिन खाते में कम से कम एक करोड़ 64 लाख रुपये हमेशा रहना चाहिए. इतने पैसे छोड़ निगम प्रशासन खाता का उपयोग कर सकता है. कोर्ट ने यह रकम वालिया कंस्ट्रक्शन कपंनी की बकाया राशि के लिए रखने को कहा है. वालिया कंपनी ने मौर्यालोक कंपलेक्स का दूसरे टावर का निर्माण कराया था. कंपनी का एक करोड़ 64 लाख रुपया बकाया रह गया था. बकाया राशि के भुगतान के लिए कंपनी ने सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिला अदालत ने सुनवाई के बाद वालिया कपंनी के दावे को सही पाते हुए पटना नगर निगम के खाता संचालन पर रोक लगा दी थी. निगम प्रशासन ने निर्णय के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
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पटना नगर निगम के खाते पर लगी रोक हटी
विधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम के खाते पर लगी रोक हटा ली है. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की अदालत ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए निगम को कहा कि वह खाते के संचालन पर लगी रोक,तो हटा रही है, लेकिन खाते में कम से कम एक करोड़ 64 लाख […]
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