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निगम ने ओम उषा विला पर ठोंका 6.52 लाख रुपये का जुर्माना
पटना : नक्शा में विचलन करने के आरोप में ओम उषा विला अपार्टमेंट के बिल्डर पर नगर निगम ने 6 लाख 52 हजार 776 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि जमा करने के लिए बिल्डर को नोटिस भेजा गया है. नोटिस में कहा गया है कि 30 दिनों में राशि निगम कोष में […]
पटना : नक्शा में विचलन करने के आरोप में ओम उषा विला अपार्टमेंट के बिल्डर पर नगर निगम ने 6 लाख 52 हजार 776 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि जमा करने के लिए बिल्डर को नोटिस भेजा गया है. नोटिस में कहा गया है कि 30 दिनों में राशि निगम कोष में जमा कर दें अन्यथा विचलन किये हिस्से को तोड़ लें.
निर्धारित समय सीमा में नहीं तोड़ा गया, तो निगम अपने संसाधन से तोड़ेगा और खर्च भी वसूल करेगा. नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र के एएन पथ में नक्शा में विचलन कर अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा था. निगरानी वाद मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त ने अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश दिया था. आदेश के खिलाफ बिल्डर ने ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील की.
ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नगर आयुक्त को आदेश दिया है कि जुर्माना की राशि वसूल कर विचलन किये गये हिस्से को माफ किया जा सकता है.
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