पटना : नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य कुंदन मंडल सहित सात नक्सलियों की संपत्ति राज्य सरकार ने जब्त कर ली है. कुंदन मुंगेर निवासी हैं. पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर नक्सलियों की लगभग 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गयी है.
16 अन्य कांडों में संलिप्त नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने को लेकर प्रधान सचिव आमीर सुबहानी की कोर्ट में सुनवाई जारी है. सूत्रों के अनुसार औरंगाबाद के भरत यादव के पुत्र व राम बुझावन सिंह के पुत्रों के खिलाफ संपत्ति जब्ती को लेकर सुनवाई हो रही है. औरंगाबाद के लक्ष्मण मिश्र, बुद्धराम, यमुना मिस्त्री व दुधेश्वर यादव, गया के सोनधाहा, देव कुमार यादव व उनके परिजनों के नाम अजिर्त संपत्ति भी जब्त की जायेगी. सीतामढ़ी के संतोष झा एवं कई नक्सलियों की संपत्ति जब्ती को लेकर प्रस्ताव पर कार्रवाई जारी है.
कैसे होती है जब्ती की कार्रवाई
विभिन्न थानों में नक्सली घटनाओं के बाद दर्ज कांडों पर नक्सलियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू होती है. एक्ट के तहत कांड में शामिल नक्सलियों की संपत्ति बरामद कर ली जाती है. फिर, इन संपत्तियों की जब्ती का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा जाता है.
संपत्ति जब्ती के प्रस्ताव पर जब्ती की पूर्वानुमति डीजीपी के द्वारा दी जाती है. फिर,उस प्रस्ताव को कानून के तहत नामित अधिकारी गृह विभाग के प्रधान सचिव के कोर्ट को सुनवाई के लिए भेज देते हैं. सारे साक्ष्य,पुलिस व प्रभावित पक्ष की सुनवाई के बाद गृह सचिव संपत्ति जब्ती का निर्देश देते हैं.