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विकास मित्रों के दायित्व निर्वहन के लिए दिशा निर्देश जार

संवाददाता, पटनामुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने राज्य के सभी डीएम को विकास मित्रों के दायित्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि विकास मित्रों को महादलित परिवारों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अलावा अन्य कार्यों से संबद्ध नहीं किया जायेगा. उन्हें अपने-अपने ग्राम पंचायत के सभी महादलित टोला में […]

संवाददाता, पटनामुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने राज्य के सभी डीएम को विकास मित्रों के दायित्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि विकास मित्रों को महादलित परिवारों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अलावा अन्य कार्यों से संबद्ध नहीं किया जायेगा. उन्हें अपने-अपने ग्राम पंचायत के सभी महादलित टोला में निर्मित आधारभूत संरचना का सर्वे कर सूची तैयार करना होगा. जिलों को जारी निर्देश में कहा गया है कि विधवा पेंशन, वृद्धावस्था आदि से संबंधित लाभुकों की सूची बनाना होगा. इस सूची को प्रखंड से लाभ दिलाना उनका कार्य होगा. जिलों के लिए जारी 11 विंदु में मुख्य सचिव ने कहा है कि महादलितों को वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा योजना के लाभ के लिए बैंक में खाता खुलवाना, महादलित टोलों में चापाकल गड़बड़ाने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि महादलित समुदाय के लोग मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना और उत्थान केंद्र का पूर्ण लाभ ले रहे हैं या नहीं. महादलित टोलों में प्रत्येक माह बैठक करने सहित महादलितों के योजनाओं को लेकर अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहना होगा.

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