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दो शिक्षकों की जमानत अर्जी खारिज, तीसरे की सुनवाई आज

– दंडाधिकारी ने पुलिस की केस डायरी देखने के बाद लिया फैसलासंवाददाता, पटना डीएवी बीएसइबी स्कूल के नामांकन में फर्जीवाड़े व एडमिट कार्ड देने के नाम पर की गयी अवैध वसूली के आरोप में जेल भेजे गये दो शिक्षकों की जमानत अर्जी सोमवार को व्यवहार न्यायालय ने खारिज कर दी है. जालसाजी में उलझ कर […]

– दंडाधिकारी ने पुलिस की केस डायरी देखने के बाद लिया फैसलासंवाददाता, पटना डीएवी बीएसइबी स्कूल के नामांकन में फर्जीवाड़े व एडमिट कार्ड देने के नाम पर की गयी अवैध वसूली के आरोप में जेल भेजे गये दो शिक्षकों की जमानत अर्जी सोमवार को व्यवहार न्यायालय ने खारिज कर दी है. जालसाजी में उलझ कर छात्रा के लापता होने के मामले पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने सुनवाई की. कोर्ट ने शिक्षक गोरांग डे व प्रदीप भारती की अर्जी को स्वीकार नहीं किया. वहीं तीसरे आरोपित शिक्षक सनातन महाराणा की सुनवाई मंगलवार को की जायेगी. मालूम हो कि डीएवी से लापता हुई छात्रा तथा जालसाजी के आरोप में 20 मार्च को शास्त्री नगर पुलिस ने डीएवी के तीनों शिक्षकों को जेल भेज दिया था. इस मामले में व्यवहार न्यायालय पटना के प्रथम श्रेणी न्यायालय दंडाधिकारी इंद्राणी किस्कू की अदालत में सुनवाई हुई. पुलिस को केस डायरी के साथ तलब किया गया था. उभय पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस की केस डायरी का अवलोकन किया. केस डायरी के तथ्य व साक्ष्य को देखते हुए कोर्ट ने दोनों दो शिक्षक गोरांग डे व प्रदीप भारती की जमानत अर्जी खारिज कर दी. वहीं तीसरे शिक्षक सनातन महाराणा की सुनवाई मंगलवार को की जायेगी. यहां बता दें कि इस केस के मुख्य आरोपित डीएवी के तत्कालीन प्राचार्य रामानुज प्रसाद की गिरफ्तारी पर कोर्ट की तरफ से उनकी अर्जी सुनने के बाद सात अप्रैल तक रोक लगायी गयी है.

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