पटना: वित्त विभाग ने दो दिन पहले सभी विभागीय प्रमुखों, राजकीय लोक उपक्रम व डीएम को निर्देश जारी किया है.
पत्र में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा वार्षिक साख योजना की प्राप्ति के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किये गये हैं, जिन्हें प्राप्त करनेवाले बैंकों में ही राज्य सरकार के विभागों, निगमों, सोसाइटियों, अभिकरणों व प्राधिकार का धन जमा होगा. सरकार ने इससे पहले भी 10 बैंकों में सरकारी पैसा धन रखने पर रोक लगायी थी.
फिलहाल रोक को हटा लिया गया है, लेकिन यह चेतावनी दी गयी है कि दिसंबर में फिर उनके कामकाज की समीक्षा के आधार पर ग्रेडिंग होगी. उसमें निर्धारित अंक से कम लानेवाले बैंकों से सरकारी धन वापस ले लिया जायेगा.