पटना . राज्य में अल्पसंख्यकों की सूची में भले ही पासी धर्मावलंबी मौजूद हों, पर बिहार में पारसी धर्मावलंबी नहीं है. यह सामान्य प्रशासन विभाग की जारी अधिसूचना में स्पष्ट हुआ है. विभाग ने प्रोन्नति समिति में शामिल करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से एक अधिकारी को शामिल करने की अनिवार्यता की जानकारी दी है. सभी विभागों के प्रधान सचिव को जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य में अल्पसंख्यकों की सूची में मुसलिम, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्मावलंबी शामिल है, लेकिन बिहार में पारसी धर्मावलंबी नहीं हैं.
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राज्य में पारसी धर्मावलंबी नहीं
पटना . राज्य में अल्पसंख्यकों की सूची में भले ही पासी धर्मावलंबी मौजूद हों, पर बिहार में पारसी धर्मावलंबी नहीं है. यह सामान्य प्रशासन विभाग की जारी अधिसूचना में स्पष्ट हुआ है. विभाग ने प्रोन्नति समिति में शामिल करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से एक अधिकारी को शामिल करने की अनिवार्यता की जानकारी दी है. […]
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