18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पूर्व सांसद अनवारूल हक को छह माह का साधारण कारावास

डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी). व्यवहार न्यायालय के तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने मसजिद में फायरिंग व मारपीट करने के मामले में आरोपित पूर्व सांसद मो अनवारूल हक को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है. फैसला के बाद श्री हक को न्यायालय से पीआर बांड पर जमानत भी दे दी गयी. […]

डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी). व्यवहार न्यायालय के तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने मसजिद में फायरिंग व मारपीट करने के मामले में आरोपित पूर्व सांसद मो अनवारूल हक को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है. फैसला के बाद श्री हक को न्यायालय से पीआर बांड पर जमानत भी दे दी गयी. मामले में आरोपित पूर्व सांसद के पुत्र मो आजम, मो मोबीन अख्तर व उदय कुमार सिंह को संदेह के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें