डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी). व्यवहार न्यायालय के तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने मसजिद में फायरिंग व मारपीट करने के मामले में आरोपित पूर्व सांसद मो अनवारूल हक को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है. फैसला के बाद श्री हक को न्यायालय से पीआर बांड पर जमानत भी दे दी गयी. मामले में आरोपित पूर्व सांसद के पुत्र मो आजम, मो मोबीन अख्तर व उदय कुमार सिंह को संदेह के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया.
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पूर्व सांसद अनवारूल हक को छह माह का साधारण कारावास
डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी). व्यवहार न्यायालय के तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने मसजिद में फायरिंग व मारपीट करने के मामले में आरोपित पूर्व सांसद मो अनवारूल हक को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है. फैसला के बाद श्री हक को न्यायालय से पीआर बांड पर जमानत भी दे दी गयी. […]
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